नए स्कूलों को मान्यता देने पर रोक
ग्वालियर. जब तक नया आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी नए स्कूल को मान्यता नहीं दी जाएगी। पुराने शासकीय व अशासकीय स्कूलों को भी अगले तीन साल में नए नियमों के अनुसार तैयार होना होगा। शिक्षकों की व्यवस्था के लिए पुराने स्कूलों को छह माह का समय मिलेगा। साथ ही कक्षा आठ तक के छात्रों से फीस नहीं ली जाएगी। इस तरह के आदेश पिछले दो दिनों में जारी हुए।
उल्लेखनीय है कि बच्चों की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एक अप्रैल से प्रभावी होगा। इसके लिए आदेश जारी करने की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रारंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार, दस मार्च को स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने तीन आदेश जारी किए।एक आदेश में कहा गया है कि कक्षा आठ तक के छात्रों से शासकीय स्कूलों में फीस नहीं ली जाएगी। दूसरे आदेश में प्रमुख सचिव ने कहा है कि बिना मान्यता के जिले में एक भी स्कूल संचालित नहीं होगा। नए सत्र के लिए मान्यता संबंधी निर्देश जारी होने तक किसी भी स्कूल को नवीन मान्यता नहीं दी जाए। तीसरा आदेश है अप्रैल माह में किसी भी स्कूल में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाए।
चोरी-छिपे इन्टरव्यू
शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 (2) ब में प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित की गई है। अब प्रवेश रेण्डम पद्धति से होंगे। इस तरह के निर्देश होने के बाद भी शहर के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग हो रही है।
स्क्रीनिंग के बाद सफल हुए छात्रों की सूची 25 मार्च तक चस्पा होगी। उक्त अधिनियम में प्रावधान है कि स्क्रीनिंग की शिकायत सच निकलने पर पहली बार 2...
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